हिमाचल प्रदेश: चार जिलों में 27 अप्रैल से 10 मई तक रात्रि कर्फ्यू लागू

By भाषा | Updated: April 25, 2021 22:15 IST2021-04-25T22:15:19+5:302021-04-25T22:15:19+5:30

Himachal Pradesh: Night curfew implemented in four districts from 27 April to 10 May | हिमाचल प्रदेश: चार जिलों में 27 अप्रैल से 10 मई तक रात्रि कर्फ्यू लागू

हिमाचल प्रदेश: चार जिलों में 27 अप्रैल से 10 मई तक रात्रि कर्फ्यू लागू

शिमला, 25 अप्रैल कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तीव्र वृद्धि के चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के चार जिलों में 27 अप्रैल से 10 मई तक रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है और राज्य आने वाले लोगों के लिए कोरोना संक्रमित नहीं होने की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है।

राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक में यह निर्णय लिया गया।

आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर जिलों में 27 अप्रैल से 10 मई तक रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

स्वास्थ्य विभाग के रविवार अपराह्न दो बजे तक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, इन चार जिलों में वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,941 से अधिक मरीज हैं, जो राज्य के कुल 13,577 मामलों का 58 प्रतिशत है।

प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने शिमला, मंडी और हमीरपुर जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने संबंधी कोई फैसला नहीं किया है। इन जिलों में 1,000-1,000 से अधिक उपचाराधीन मरीज हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य में प्रवेश से पहले कोरोना वायरस निगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाना भी अनिवार्य कर दिया गया है जो 72 घंटे से पहले नहीं कराई गई हो।

यदि हिमाचल प्रदेश के निवासी राज्य में प्रवेश से पहले आरटी-पीसीआर जांच नहीं कराते हैं तो उन्हें 14 दिन तक घर में पृथक-वास में रहना होगा। वे सात दिन घर में पृथक-वास में रहने के बाद जांच करा सकते हैं और यदि वे संक्रमित नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें पृथक-वास में रहने की आवश्यकता नहीं होगी।

शाम सात बजे तक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में रविवार को एक दिन में सर्वाधिक 32 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके अलावा संक्रमण के 1,363 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 87,501 हो गई।

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Web Title: Himachal Pradesh: Night curfew implemented in four districts from 27 April to 10 May

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