लखनऊ, 25 नवंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य सरकार से प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी है।
पीठ ने राज्य सरकार और प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह हफ्ते के अंदर दो जवाबी हलफनामे दाखिल कर स्पष्ट रूप से यह बताने को कहा है कि वातावरण को साफ रखने के लिए क्या कदम और कौन सी योजनाएं प्रस्तावित हैं।
न्यायमूर्ति पंकज मित्थल और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया ने राधिका सिंह तथा अन्य द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।
याची की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने प्रदेश में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए इसे रोकने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत पर जोर दिया।
मामले की सुनवाई करने के बाद पीठ ने इसे 2017 में इसी मुद्दे को लेकर दाखिल की गई एक अन्य जनहित याचिका के साथ जोड़ने के निर्देश दिए।
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