उच्च न्यायालय ने द्रमुक सांसद आर एस भारती के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगायी
By भाषा | Published: April 9, 2021 10:26 PM2021-04-09T22:26:44+5:302021-04-09T22:26:44+5:30
चेन्नई, नौ अप्रैल मद्रास उच्च न्यायालय ने सांसद और द्रमुक के संगठन सचिव आर एस भारती द्वारा कोष के कथित गबन के मामले में को-ऑपरेटिव सोसाइटी के उप रजिस्ट्रार को कोई फैसला लेने से रोक दिया है।
नांगानल्लूर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष के तौर पर भारती के कार्यकाल के दौरान कथित गबन हुआ था।
न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति आर एन मंजूला की पीठ ने राज्यसभा सदस्य भारती की अर्जी पर अंतरिम आदेश जारी किया।
आरोप है कि सोसाइटी के निदेशक मंडल ने इलाके के निवासियों को पानी का कनेक्शन मुहैया कराने में अनियमितता बरती और प्रिंटिंग का काम निजी प्रेस में कराया। मामले में जांच का आदेश दिया गया था।
मामले में सोसाइटी के मौजूदा अध्यक्ष, अन्नाद्रमुक के पदाधिकारी ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।
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