उच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका पर मप्र सरकार के अधिकारियों को नोटिस भेजा

By भाषा | Updated: November 9, 2021 01:26 IST2021-11-09T01:26:37+5:302021-11-09T01:26:37+5:30

High Court sent notice to MP government officials on contempt petition | उच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका पर मप्र सरकार के अधिकारियों को नोटिस भेजा

उच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका पर मप्र सरकार के अधिकारियों को नोटिस भेजा

जबलपुर, आठ नवंबर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों को अदालत के आदेशों का उल्लंघन कर उच्च एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उम्मीदवारों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए नोटिस जारी किया। सरकार के एक शीर्ष वकील ने यह जानकारी दी।

उप महाधिवक्ता स्वपनिल गांगुली ने बताया कि अवमानना की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति वी के शुक्ला की खंडपीठ ने सभी सरकारी अधिकारियों (प्रतिवादियों) को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 12 नवंबर को तय की।

याचिकाकर्ता के वकील आदित्य सांघी ने कहा कि 20 जुलाई, 2020 को उच्च न्यायालय ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश जारी कर अदालत की पूर्व अनुमति के बिना चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने और शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी।

हालांकि, उन्होंने कहा कि विभाग ने इस निर्देश का उल्लंघन किया जिसके कारण अवमानना की याचिका दायर की गई।

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Web Title: High Court sent notice to MP government officials on contempt petition

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