व्यक्ति की हत्या की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर उच्च न्यायालय ने पुलिस से जवाब मांगा
By भाषा | Published: December 24, 2020 08:36 PM2020-12-24T20:36:39+5:302020-12-24T20:36:39+5:30
नयी दिल्ली, 24 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की हत्या की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को पुलिस से जवाब मांगा। एक वायरल वीडियो के मुताबिक इस वर्ष की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों के समय व्यक्ति की पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर पिटाई की और जख्मी हालत में उसे राष्ट्र गान गाने के लिए बाध्य किया।
न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और फैजान की मां की याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा। वीडियो में फैजान और चार अन्य मुस्लिम व्यक्तियों की पुलिस अधिकारी कथित तौर पर पिटाई करते और राष्ट्र गान गाने के लिए बाध्य करते हुए दिख रहे हैं।
फैजान की मां किस्मातुन का प्रतिनिधित्व वकील वृंदा ग्रोवर ने किया, जिन्होंने अदालत से कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वाारा कथित तौर पर बुरी तरह पीटे जाने के बाद 26 फरवरी को उसकी मौत हो गई। ग्रोवर ने कहा कि उसे 24 फरवरी से 25 फरवरी तक हिरासत में रखा गया।
वकील सौतिक बनर्जी के मार्फत दायर याचिका में फैजान की हिरासत में हुई मौत की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के लिए अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल के गठन की मांग की गई।
याचिका में आरोप लगाया गया कि अपराध शाखा की तरफ से की गई जांच में खामियां हैं क्योंकि दस महीने बीत जाने के बावजूद कोई ‘‘प्रगति नहीं’’ है।
याचिका में दिल्ली पुलिस को ज्योति नगर थाने में सीसीटीवी कैमरा के काम करने के बारे में संबंधित साक्ष्यों के साथ हलफनामा दायर करने का निर्देश देने की मांग की गई। इसी थाने में फैजान को फरवरी में और खास तौर पर 24 और 25 फरवरी को हिरासत में रखा गया था।
वायरल वीडियो की विषय वस्तु के बारे में पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर उसे कार्रवाई रिपोर्ट दायर करने का निर्देश देने की भी मांग की गई।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख एक फरवरी 2021 तय की है।
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