उच्च न्यायालय ने आवासीय इलाके में शराब के ठेके के खिलाफ याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
By भाषा | Updated: November 23, 2021 17:12 IST2021-11-23T17:12:02+5:302021-11-23T17:12:02+5:30

उच्च न्यायालय ने आवासीय इलाके में शराब के ठेके के खिलाफ याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
नयी दिल्ली, 23 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर के निवासियों के एक समूह की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। इन लोगों ने जंगपुरा में अपने मुहल्ले के बाहर शराब का एक ठेका खोले जाने के प्रस्ताव को इस आधार पर चुनौती दी है कि किसी शैक्षणिक या धार्मिक स्थल या अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में शराब का ठेका खोलने की अनुमति नहीं है।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील और आयुक्त (आबकारी, मनोरंजन और लग्जरी कर) से कहा कि वह इस मुद्दे पर निर्देश लें। साथ ही अदालत याचिका तीन दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दी।
अदालत ने कहा कि वह दिल्ली सरकार और आयुक्त का जवाब मिलने के बाद ही शराब ठेका के लाइसेंस धारक को नोटिस जारी करने पर विचार करेगी।
अदालत यहां जंगपुरा-ए के निवासियों की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जो अपने इलाके में शराब/बीयर के एक प्रस्तावित ठेके का विरोध कर रहे हैं।
प्रवीण अरोड़ा और अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उक्त स्थान पर शराब या बीयर का ठेका खोलने का प्रस्ताव दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सहित संबद्ध कानूनों के खिलाफ है।
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