उच्च न्यायालय ने केंद्र, दिल्ली सरकार से एनडीएमसी का कोरम पूरा करने की याचिका पर जवाब मांगा
By भाषा | Updated: August 16, 2021 16:28 IST2021-08-16T16:28:20+5:302021-08-16T16:28:20+5:30

उच्च न्यायालय ने केंद्र, दिल्ली सरकार से एनडीएमसी का कोरम पूरा करने की याचिका पर जवाब मांगा
नयी दिल्ली, 16 अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से एक याचिका पर जवाब मांगा जिसमें उन्हें नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) में चार सदस्यों की नियुक्ति करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है ताकि प्रभावी तरीके से उसके काम करने के लिए 13 सदस्यों का कोरम पूरा हो जाए।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने एनडीएमसी इलाके के दो निवासियों की याचिका पर केंद्र को गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद् के मार्फत नोटिस जारी किये।
अदालत ने अधिकारियों से कहा कि चार हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें और मामले में सुनवाई की अगली तारीख अगले वर्ष 12 जनवरी तय की।
याचिकाकर्ता गंगाराम और पवन थपलियाल ने कहा कि एनडीएमसी कानून के मुताबिक एनडीएमसी द्वारा अपने कार्य निष्पादित करने में विफल रहने से वे दुखी हैं।
याचिकाकर्ताओं के वकील अमित साहनी ने कहा कि कानून में स्पष्ट है कि परिषद् में 13 सदस्य होने चाहिए लेकिन एनडीएमसी केवल नौ सदस्यों के साथ काम कर रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने चार सदस्यों को नामित नहीं किया है।
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