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हर्बल हुक्का परोसने से जुड़ी याचिका पर उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

By भाषा | Updated: November 24, 2021 17:55 IST

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नयी दिल्ली, 24 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने हर्बल हुक्का परोसने के कारोबार में हस्तक्षेप करने से अधिकारियों को रोकने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल, अदालत ने हाल ही में इसकी अनुमति दी थी।

याचिकाकर्ता, दिल्ली लॉंज ऐंड बार प्राइवेट लिमिटेड ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के समक्ष एक शपथपत्र देते हुए कहा कि वे नियमों का अनुपालन करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि हर्बल हुक्का में तंबाकू या निकोटिन नहीं हो।

याचिका में दलील दी गई है कि अधिकारियों द्वारा उसे हर्बल हुक्का परोसने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि अदालत ने 16 नवंबर के अपने आदेश में इसकी इजाजत दी थी।

उच्च न्यायालय ने 16 नवंबर को याचिकाओं के एक समूह पर एक अंतरिम आदेश जारी कर, राष्ट्रीय राजधानी के रेस्तरां और पब में फिलहाल के लिए हर्बल हुक्का के उपयोग की अनुमति दी थी और कहा था कि कोविड-19 पाबंदियां आजीविका की कीमत पर जारी नहीं रखी जा सकती।

अदालत इस मामले मे अब नौ फरवरी को आगे सुनवाई करेगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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