हाईकोर्ट ने त्यौहारों के दौरान डीजे, डॉल्बी के इस्तेमाल पर पाबंदी हटाने से किया इंकार

By भाषा | Published: September 15, 2018 12:47 AM2018-09-15T00:47:38+5:302018-09-15T00:47:38+5:30

न्यायमूर्ति शांतनू केमकर की पीठ ने याचिकाकर्ता प्रोफेशनल ऑडियो एंड लाइटिंग एसोसिएशन को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया।

High Court refuses ban on use of DJ, Dolby during festivals | हाईकोर्ट ने त्यौहारों के दौरान डीजे, डॉल्बी के इस्तेमाल पर पाबंदी हटाने से किया इंकार

फाइल फोटो

मुंबई, 15 सितंबर: मुंबई हाईकोर्ट ने गणेश चतुर्थी और नवरात्रि त्यौहार के दौरान डीजे और तेज आवाज वाले ध्वनि उपकरणों के इस्तेमाल पर लगी पाबंदी को हटाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। 

न्यायमूर्ति शांतनू केमकर की पीठ ने याचिकाकर्ता प्रोफेशनल ऑडियो एंड लाइटिंग एसोसिएशन को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया। पीठ ने कहा कि संगठन गणपति विसर्जन और नवरात्रि के दौरान ध्वनि नियमों का उल्लंघन कर डीजे सिस्टम और तेज आवाज वाले उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर सकता।

अदालत ने कहा, ‘‘हम दोनों पक्षों की स्थिति को समझते हैं और त्यौहार मनाए जाने के खिलाफ नहीं है लेकिन इससे बाधा नहीं होनी चाहिए। हालांकि, हम इस अंतरिम चरण में पाबंदी वापस नहीं ले सकते और इजाजत नहीं दे सकते। ’’ 

पीठ ने राज्य सरकार को एक हलफनामा भी दाखिल करने को कहा। इसमें तेज आवाज वाले ध्वनि उपकरणों के इस्तेमाल पर पाबंदी को लेकर नीति के बारे में बताने को कहा गया है। 

Web Title: High Court refuses ban on use of DJ, Dolby during festivals

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