उपभोक्ता आयोग में मध्यस्थता प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए याचिका पर उच्च न्यायालय का दिल्ली सरकार को नोटिस

By भाषा | Published: August 23, 2021 07:56 PM2021-08-23T19:56:19+5:302021-08-23T19:56:19+5:30

High Court notice to Delhi Government on petition for setting up of Arbitration Cell in Consumer Commission | उपभोक्ता आयोग में मध्यस्थता प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए याचिका पर उच्च न्यायालय का दिल्ली सरकार को नोटिस

उपभोक्ता आयोग में मध्यस्थता प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए याचिका पर उच्च न्यायालय का दिल्ली सरकार को नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां जिला और राज्य उपभोक्ता आयोग में मध्यस्थता प्रकोष्ठ स्थापित करने के अनुरोध वाली याचिका पर सोमवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अभिजीत मिश्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 74 और धारा 75 के तहत मध्यस्थता प्रकोष्ठ स्थापित करने के अपने प्राथमिक दायित्व में विफल रही है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने जिला उपभोक्ता आयोग और राज्य उपभोक्ता आयोग के लिए किसी मध्यस्थ नहीं रखा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सरकार की निष्क्रियता के कारण वादियों को मध्यस्थता का लाभ नहीं मिल पा रहा। वकील पायल बहल के जरिए दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रशासनिक व्यवस्था/प्रक्रिया में मध्यस्थता के लिए नियमों/विनियमों को लेकर मार्गदर्शन की कमी के कारण दिल्ली में उपभोक्ता आयोगों में न्याय का प्रशासन प्रभावित हो रहा है। इस मामले में अब दिसंबर में आगे सुनवाई होगी।

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Web Title: High Court notice to Delhi Government on petition for setting up of Arbitration Cell in Consumer Commission

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