उच्च न्यायालय का जासूसी मामले में चीनी महिला को जमानत पर रिहा करने का निर्देश

By भाषा | Updated: July 28, 2021 19:30 IST2021-07-28T19:30:58+5:302021-07-28T19:30:58+5:30

High Court directs to release Chinese woman on bail in espionage case | उच्च न्यायालय का जासूसी मामले में चीनी महिला को जमानत पर रिहा करने का निर्देश

उच्च न्यायालय का जासूसी मामले में चीनी महिला को जमानत पर रिहा करने का निर्देश

नयी दिल्ली, 28 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा की संलिप्तता वाले जासूसी के एक मामले में चीनी महिला को बुधवार को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने सत्र अदालत का आदेश निरस्त करते हुए किंग शी को दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी के पास अपना पासपोर्ट जमा करने और एक लाख रुपये के निजी मुचलके के साथ इतनी ही रकम की जमानती देने का निर्देश दिया। शी को मजिस्ट्रेट की अदालत से मिली जमानत को सत्र अदालत ने पलट दिया था।

अदालत ने कहा कि जब स्वीकार किया गया है कि इस मामले में आरोपपत्र साठ दिन की अवधि के बाद दायर किया गया है तो ऐसी स्थिति में शी वैधानिक जमानत की हकदार हैं। आदेश की जमानत शर्तो के अनुसार शी बिना निचली अदालत की अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाएंगी, वह जांच अधिकारी से अपना पता और अन्य जानकारी साझा करेंगी। साथ ही हर महीने के पहले सप्ताह में वह जांच अधिकारी से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क करेंगी और हर समय अपने मोबाइल का लोकेशन ऐप ऑन रखेंगी।

राजीव शर्मा को विशेष प्रकोष्ठ ने पिछले साल 14 सितंबर को खुफिया विभाग की सूचनाओं के आधार पर गिरफ्तार किया था और पुलिस ने कथित तौर पर उनके घर से कुछ गोपनीय रक्षा दस्तावेज जब्त किए थे। बाद में शी को उनके नेपाली सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया। वह पिछले साल सितंबर से न्यायिक हिरासत में हैं। इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत अपराध का आरोप है।

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Web Title: High Court directs to release Chinese woman on bail in espionage case

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