दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की तत्काल सुनवाई से किया इनकार

By रुस्तम राणा | Published: March 23, 2024 08:51 PM2024-03-23T20:51:51+5:302024-03-23T20:56:54+5:30

आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था और शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें छह दिन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।

High Court denies urgent listing of Arvind Kejriwal’s plea challenging his arrest | दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की तत्काल सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की तत्काल सुनवाई से किया इनकार

Highlightsदिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया 27 मार्च को अदालत की कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगाकेजरीवाल ने शनिवार शाम या रविवार तक मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले दिन में, केजरीवाल, जो इस समय प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं, ने शनिवार शाम या रविवार तक मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। होली की छुट्टी के बाद 27 मार्च (बुधवार) को अदालत की कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद अब मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था और शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें छह दिन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका में दलील दी कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। शुक्रवार को, दिल्ली प्रमुख ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका वापस ले ली, क्योंकि पार्टी ने पहले ईडी हिरासत को चुनौती देने का फैसला किया।

प्रवर्तन निदेशालय ने रिमांड आवेदन की सुनवाई के दौरान अदालत में दलील दी थी कि केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के "प्रमुख साजिशकर्ता और सरगना" थे। ईडी ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और तेलंगाना नेता के कविता के संपर्क में थे, जिन्हें भी मामले में गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर नीति तैयार करने, रिश्वत मांगने और अपराध की आय को संभालने में शामिल थे।

वहीं केजरीवाल ने तर्क दिया है कि उन्हें कथित घोटाले से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। अदालत ने कहा कि "अपराध की शेष कमाई का खुलासा करने" और "डिजिटल उपकरणों से प्राप्त डेटा और जांच के दौरान जब्त की गई सामग्री से उसका सामना कराने" के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता थी। उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। इस बीच, आप ने कहा कि 55 वर्षीय नेता मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जरूरत पड़ने पर जेल से सरकार चलाएंगे।

Web Title: High Court denies urgent listing of Arvind Kejriwal’s plea challenging his arrest

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