उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराते हुए अदालत के उठने तक जेल की सजा सुनाई

By भाषा | Published: July 7, 2021 12:20 AM2021-07-07T00:20:02+5:302021-07-07T00:20:02+5:30

High Court convicts officers of contempt and sentenced them to jail till the rising of the court | उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराते हुए अदालत के उठने तक जेल की सजा सुनाई

उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराते हुए अदालत के उठने तक जेल की सजा सुनाई

अमरावती, छह जुलाई आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी तथा भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के एक अधिकारी को अवमानना का दोषी ठहराते हुए “अदालत के उठने तक जेल में बंद करने का आदेश दिया।”

आईएएस अधिकारी एम. गिरिजा शंकर और आईएफएस अधिकारी चिरंजीव चौधरी को सजा सुनाई गई और उन पर एक-एक हजार का जुर्माना लगाया गया। उन्हें 1,783 बागवानी सहायकों की नियुक्ति के अदालत के आदेश को न मानने के लिए दोषी ठहराया गया।

गिरिजा शंकर अभी पंचायत राज आयुक्त हैं और चौधरी बागवानी आयुक्त हैं। न्यायमूर्ति बट्टू देवानंद ने इन अधिकारियों को सजा सुनाई।

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Web Title: High Court convicts officers of contempt and sentenced them to jail till the rising of the court

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