नयी दिल्ली, चार मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया कि रिया चक्रवर्ती मादक पदार्थ मामले से अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह को जोड़ने वाले समाचारों में केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) कानून का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए ऐसे विभिन्न टीवी चैनलों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर वह स्थिति रिपोर्ट दायर करे जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडडर्स एसोसिएशन (एनबीएसए) के सदस्य नहीं हैं।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने एनबीएसए द्वारा दाखिल दो स्थिति रिपोर्ट और मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर गौर किया।
मंत्रालय का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार के वकील अजय दिग्पाल ने किया। उन्होंने कहा कि चैनलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई है और सभी निजी चैनलों को परामर्श जारी किया गया है कि केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) कानून के तहत दिशानिर्देशों का पालन करें। वहीं एनबीएसए ने अदालत को सूचित किया कि उसने अभिनेत्री की शिकायत पर गौर किया है और सदस्य चैनलों को विभिन्न आदेश जारी किए हैं।
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगर याचिकाकर्ता के पास चैनलों के लिंक का ब्यौरा है तो उचित कार्रवाई के लिए इसे मंत्रालय को मुहैया कराया जा सकता है और चैनलों की विषय वस्तु मंत्रालय सीधे उनसे हासिल कर सकता है।
इसने मंत्रालय से कहा कि केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) कानून के तहत उल्लंघन करने वाले चैनलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर वह छह हफ्ते के अंदर दूसरी स्थिति रिपोर्ट दायर करे और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 मई तय की।
अभिनेत्री की तरफ से पेश हुए वकील अमन हिंगोरानी ने कहा कि मंत्रालय को कानून के तहत गैर एनबीएसए सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और कहा कि कुछ प्रसारित आपत्तिजनक सामग्री को कुछ मीडिया चैनलों ने हटा लिया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।