उच्च न्यायालय ने लोगों से ऑक्सीजन सिलेंडरों व अन्य दवाइयों की जमाखोरी नहीं करने की अपील की

By भाषा | Updated: April 28, 2021 23:08 IST2021-04-28T23:08:16+5:302021-04-28T23:08:16+5:30

High Court appealed people not to hoard oxygen cylinders and other medicines | उच्च न्यायालय ने लोगों से ऑक्सीजन सिलेंडरों व अन्य दवाइयों की जमाखोरी नहीं करने की अपील की

उच्च न्यायालय ने लोगों से ऑक्सीजन सिलेंडरों व अन्य दवाइयों की जमाखोरी नहीं करने की अपील की

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोगों से अपील की कि वे ऑक्सीजन सिलेंडरों और कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के लिए जरूरी दवाइयों की जमाखोरी न करें और इन्हें जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराएं।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा, “ राष्ट्र अप्रत्याशित संकट का सामना कर रहा है। इस समय हम लोगों को खड़े होने और अपने गुणों का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। हम अपील करते हैं कि लोगों ऑक्सीजन सिलेंडरों, फ्लो मीटरों या दवाइयों की कालाबाजारी और जमाखोरी नहीं करें और उन्हें जरूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध कराएं।”

पीठ ने कहा, “ दवाइयों या ऑक्सीजन की जमाखोरी से एक हद तक कृत्रिम कमी बनती है जो सुरक्षित नहीं हो सकती है।”

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील राज शेखर राव ने ऑक्सीजन की खरीद करते समय लोगों द्वारा पुलिस के हाथों "उत्पीड़न" और जरूरी दवाइयों के नाम पर ‘घोटाले’ के बारे में अदालत को बताया।

उच्च न्यायालय ने राव को ऑक्सीजन और कोविड-19 से संबंधित मुद्दों में अदालत की मदद करने के लिए न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) नियुक्त किया है।

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Web Title: High Court appealed people not to hoard oxygen cylinders and other medicines

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