उच्च न्यायालय ने कोयंबटूर, नीलगिरि वन संभाग में हाथी गलियारों के बारे में स्थिति रिपोर्ट तलब की
By भाषा | Updated: June 30, 2021 19:42 IST2021-06-30T19:42:16+5:302021-06-30T19:42:16+5:30

उच्च न्यायालय ने कोयंबटूर, नीलगिरि वन संभाग में हाथी गलियारों के बारे में स्थिति रिपोर्ट तलब की
चेन्नई, 30 जून मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार को कोयंबटूर वन संभाग और नीलगिरि में हाथी गलियारों से अतिक्रमण हटाने के संबंध में उठाए गए कदमों के विवरण के साथ एक और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए।
पीठ ने कहा कि 26 जून को दाखिल की गई स्थिति रिपोर्ट दर्शाती है कि कुछ कदम उठाए गए हैं लेकिन ऐसा नहीं जान पड़ता कि सभी हाथी प्रवास मार्ग और विभिन्न वन संभागों में चिन्हित गलियारों की समस्याओं को दूर किया गया है।
पीठ ने उम्मीद जतायी कि राज्य कोयंबटूर वन संभाग और नीलगिरि में स्थित अन्य गलियारों से संबंधित एक और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगा। पीठ ने मामले की सुनवाई 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है।
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