एमएससीबी घोटाले में समापन रिपोर्ट के मामले में हजारे की याचिका अर्थहीन: अदालत

By भाषा | Updated: June 11, 2021 19:45 IST2021-06-11T19:45:22+5:302021-06-11T19:45:22+5:30

Hazare's plea in the case of closure report in MSCB scam meaningless: Court | एमएससीबी घोटाले में समापन रिपोर्ट के मामले में हजारे की याचिका अर्थहीन: अदालत

एमएससीबी घोटाले में समापन रिपोर्ट के मामले में हजारे की याचिका अर्थहीन: अदालत

मुंबई, 11 जून मुंबई में एक दीवानी और सत्र अदालत ने 25 हजार करोड़ रुपये के कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाले में पुलिस की समापन (क्लोजर) रिपोर्ट के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की याचिका से संबंधित कार्यवाही किसी अन्य न्यायाधीश को हस्तांतरित करने की उनकी अर्जी को शुक्रवार को ‘अर्थहीन’ बताया।

न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने कहा कि मामले को देखने वाले न्यायाधीश ए सी डागा अब समापन रिपोर्ट और विरोध याचिकाओं पर आगे सुनवाई नहीं करेंगे क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बदल गयी है, इसलिए याचिका निरर्थक है।

हजारे, मामले में मूल शिकायती सुरिंदर अरोड़ा और अन्य ने एक विशेष एसीबी अदालत में पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा जमा की गयी सी-समरी रिपोर्ट को चुनौती देते हुए याचिकाएं दाखिल की थीं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि पूरी जांच केवल छलावा है।

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Web Title: Hazare's plea in the case of closure report in MSCB scam meaningless: Court

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