हरियाणा: 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से रेप करने वालों को मिलेगी मौत की सजा

By भारती द्विवेदी | Updated: March 15, 2018 17:09 IST2018-03-15T17:09:20+5:302018-03-15T17:09:20+5:30

12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से रेप करने वालों को लिए मौत की सजा का कानून लाने वाले हरियाणा तीसरा राज्य बन गया है।

Haryana Assembly passes bill advocating capital punishment for rape of children below 12-years of age. | हरियाणा: 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से रेप करने वालों को मिलेगी मौत की सजा

हरियाणा: 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से रेप करने वालों को मिलेगी मौत की सजा

नई दिल्ली 15 मार्च: छोटी बच्चियों के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। अब हरियाणा में 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से रेप करने वालों को मौत की सजा मिलेगी। हरियाणा सरकार ने इस बिल को पास कर दिया है। रेप को लेकर मौत की सजा का कानून लाने वाले हरियाणा तीसरा राज्य बन गया है।


हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंंतिम दिन रेप को लेकर कानून बनाया गया। विधानसभा में इस संबंध में पेश 'दंडविधि संशोधन विधेयक 2018' को सर्वसम्‍मति से पारित किया गया। इस बिल के अनुसार नाबालिग लड़की यानि 18 साल से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म मामले में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप करने वालों को 14 साल की कैद से लेकर फांसी की सजा दी जाएगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्विटर के जरिए बिल को सर्वसम्मति से पास करवाने पर शुक्रिया कहा है। उन्होंने लिखा है- 'हरियाणा विधानसभा में दंड विधि विधेयक में संशोधन बिल सर्वसम्मति से पास करने पर सभी विधायकों का आभार, जिसमें 12 साल से कम उम्र की बेटियों के साथ दरिंदगी पर फांसी और उम्र कैद का प्रावधान किया गया है | बेटियों को सुरक्षित रखने की दिशा में ये कदम मील का पत्थर साबित होगा।'


नौ मार्च को राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य बन गया था, जहां पर 12 साल या उससे कम उम्र की बच्ची से रेप करने वालों को मौत की सजा मिलेगी। उससे पहले साल 2017 के दिसंबर में मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक बिल पास किया था। बिल के मुताबिक 12 साल या उससे छोटी उम्र की लड़कियों से रेप करने वालों को मौत की सजा दी जाएगी। रेप को लेकर बने इस बिल को मध्यप्रदेश विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया था।

Web Title: Haryana Assembly passes bill advocating capital punishment for rape of children below 12-years of age.

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