ज्ञानवापी विवादः हिंदू सेना मस्जिद समिति की याचिका खारिज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 17, 2022 10:51 AM2022-05-17T10:51:55+5:302022-05-17T11:41:05+5:30
ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के सर्वे के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद कमिटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी है।
नई दिल्लीः हिंदू सेना ने ज्ञानवापी सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गौरतलब है कि सर्वेक्षण के आखिरी दिन हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिला है। जबकि मुस्लिम पक्ष इससे इनकार रहा है।
ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के सर्वे के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद कमिटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी है।हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने तर्क दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को पूजा स्थल अधिनियम, 1991 से छूट दी गई है। हिंदू सेना द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने विवादित स्थल पर विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था और उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। आवेदक ने तर्क दिया है कि पूर्ववर्ती मंदिर के अवशेष नींव, स्तंभों और मस्जिद के पीछे के हिस्से में देखे जा सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि मस्जिद कमेटी के वकील, सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने शुक्रवार (13 मई) को भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया था। जब सीनियर एडवोकेट ने सर्वेक्षण के खिलाफ यथास्थिति के आदेश के लिए मौखिक अनुरोध किया तो सीजेआई ने कहा कि उन्होंने अभी फाइलें नहीं देखी हैं। इसके बाद शुक्रवार शाम को मामले में इसे जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया।