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CJI रंजन गोगोई की यात्रा में सुरक्षा चूक पर गुवाहाटी पुलिस के उपायुक्त निलंबित

By भाषा | Updated: October 21, 2018 04:40 IST

गृह विभाग द्वारा राज्यपाल के नाम पर जारी आदेश के मुताबिक अखिल भारतीय सेवा नियम 1969 के नियम 3 (1) के तहत भंवर लाल मीणा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 

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भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की कामाख्या मंदिर की हाल की यात्रा के दौरान उनकी उचित सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करने के लिए असम सरकार ने शनिवार को गुवाहाटी पश्चिम के पुलिस उपायुक्त को निलंबित कर दिया।

गृह विभाग द्वारा राज्यपाल के नाम पर जारी आदेश के मुताबिक अखिल भारतीय सेवा नियम 1969 के नियम 3 (1) के तहत भंवर लाल मीणा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 

आदेश पर गृह विभाग के सचिव दीपक मजूमदार के हस्ताक्षर हैं।

सीजेआई गोगोई और उनकी पत्नी 17 अक्टूबर को गुवाहाटी आए थे और उनके कार्यक्रम के बारे में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संबंधित महकमों को सूचित किया था।

आदेश में कहा गया है कि कामाख्या मंदिर में सीजेआई के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई जिस वजह से उन्हें असुविधा हुई।

टॅग्स :जस्टिस रंजन गोगोई
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