गुजरात : तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म-हत्या के मामले में व्यक्ति को उम्रकैद

By भाषा | Published: December 1, 2021 08:32 PM2021-12-01T20:32:40+5:302021-12-01T20:32:40+5:30

Gujarat: Man gets life imprisonment in rape-murder case of three-year-old girl | गुजरात : तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म-हत्या के मामले में व्यक्ति को उम्रकैद

गुजरात : तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म-हत्या के मामले में व्यक्ति को उम्रकैद

गांधीनगर, एक दिसंबर गुजरात के गांधीनगर जिले में एक विशेष अदालत ने तीन साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में बुधवार को एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश एस एन सोलंकी ने पांच नवंबर को किए गए अपराध के एक महीने के भीतर दिए गए एक फैसले में विजय ठाकोर को उसकी मृत्यु होने तक जेल की सजा सुनाई।

सहायक लोक अभियोजक सुनील पंड्या ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया किया कि मामला ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ श्रेणी का है क्योंकि ठाकोर पर जिले के उसी इलाके में पांच वर्षीय और 10 वर्षीय बच्ची से बलात्कार करने का भी आरोप लगा था और दुष्कर्म की तीनों घटनाएं दिवाली के दौरान 10 दिनों के भीतर हुई थी। पांच नवंबर की रात तीन साल की बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। विशेष अदालत ने ठाकोर को धारा 302 (हत्या), 363 और 366 (अपहरण), 376 (बलात्कार), 449 (घर में जबरन घुसना) और अन्य प्रावधानों के तहत दोषी पाया।

पंड्या ने बताया कि संतेज थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, और आरोपी को सात नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने गिरफ्तारी के आठ दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर किया और त्वरित अदालत ने सुनवाई के दो सप्ताह से अधिक समय में अपना फैसला सुनाया।

ठाकोर ने पांच नवंबर को बच्ची को गांव से अगवा किया था और मोटरसाइकिल पर एक सुनसान जगह पर ले गया जहां उसने दुष्कर्म किया। बच्ची जब रोने लगी तो आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी अश्लील वीडियो देखने का आदी था।

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Web Title: Gujarat: Man gets life imprisonment in rape-murder case of three-year-old girl

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