गुजरात भूमि कब्जा (निषेध) अधिनियम: उल्लंघनकर्ता को हो सकती है 14 साल तक की सजा

By भाषा | Updated: December 16, 2020 14:56 IST2020-12-16T14:56:55+5:302020-12-16T14:56:55+5:30

Gujarat Land Acquisition (Prohibition) Act: Violator can be punished up to 14 years | गुजरात भूमि कब्जा (निषेध) अधिनियम: उल्लंघनकर्ता को हो सकती है 14 साल तक की सजा

गुजरात भूमि कब्जा (निषेध) अधिनियम: उल्लंघनकर्ता को हो सकती है 14 साल तक की सजा

गांधीनगर, 16 दिसम्बर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया कि भूमि कब्जा (निषेध) अधिनियम बुधवार से राज्य में लागू हो गया, जिसमें इससे जुड़े मामलों का समय पर निपटारा और 14 साल तक की सजा का प्रावधान है।

गुजरात भूमि कब्जा (निषेध) अधिनियम को आठ अक्टूबर को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी थी।

रूपाणी ने पत्रकारों से कहा कि इसमें छोटे किसानों और नागरिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से भूमि कब्जा करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।

उन्होंने कहा, ‘‘ इस संदर्भ में प्रत्येक जिले में समितियों और विशेष अदालतों की स्थापना की गई है और यह कानून आज से लागू हो गया है।’’

उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में जमीन हथियाने को निषिद्ध और गैरकानूनी घोषित किया जाएगा और ऐसी कोई भी गतिविधि नए अधिनियम के तहत दंडात्मक होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कठोरता से कानून को लागू करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को सजा मिले।

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Web Title: Gujarat Land Acquisition (Prohibition) Act: Violator can be punished up to 14 years

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