गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना एवं प्रसारण विभाग में भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक

By भाषा | Updated: December 21, 2021 22:00 IST2021-12-21T22:00:24+5:302021-12-21T22:00:24+5:30

Gujarat High Court put a stay on the recruitment process in the State Information and Broadcasting Department | गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना एवं प्रसारण विभाग में भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना एवं प्रसारण विभाग में भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक

अहमदाबाद,21 दिसंबर गुजरात उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए राज्य के सूचना एवं प्रसारण विभाग के अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया पर मंगलवार को रोक लगा दी। याचिका के जरिए भर्ती प्रक्रिया के ‘‘तौर-तरीके और पद्धति’’ को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति निखिल करिएल की अदालत ने अंतिम सूची में जगह नहीं बना सकने वाले चार उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर सूचना एवं प्रसारण विभाग में उप सूचना निदेशक, श्रेणी 1 और सहायक सूचना निदेशक (पत्रकारिता), श्रेणी2 के उप निदेशक के पद पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

अदालत ने विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव को नोटिस भी जारी किया।

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Web Title: Gujarat High Court put a stay on the recruitment process in the State Information and Broadcasting Department

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