सरकार कोविड-19 जांच और संक्रमित मरीजों के वास्तविक आंकड़े दे : गुजरात उच्च न्यायालय

By भाषा | Published: April 16, 2021 09:28 PM2021-04-16T21:28:08+5:302021-04-16T21:28:08+5:30

Government to give real data of Kovid-19 investigation and infected patients: Gujarat High Court | सरकार कोविड-19 जांच और संक्रमित मरीजों के वास्तविक आंकड़े दे : गुजरात उच्च न्यायालय

सरकार कोविड-19 जांच और संक्रमित मरीजों के वास्तविक आंकड़े दे : गुजरात उच्च न्यायालय

अहमदाबाद, 16 अप्रैल गुजरात में कोविड-19 के मामलों में अचानक हुई बढ़ोतरी की पृष्ठभूमि में ईमानदारी और पारदर्शिता पर जोर देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार आरटी-पीसीआर जांच और संक्रमित लोगों के वास्तविक आंकड़ों को जारी करे।

शुक्रवार को उपलब्ध हुए फैसले की प्रति के मुताबिक गुजरात उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कोविड-19जांच और संक्रमितों की संख्या को लेकर सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आंकड़े सही नहीं होने को लेकर आम लोगों की धारणा को दूर करने के लिए पारदर्शिता की जरूरत है।

यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति भार्गव करिया की युगलपीठ ने अपने आदेश में की है।

पीठ, राज्य में हाल के हफ्तों में संक्रमण के बढ़े मामलों पर स्वत: संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।

मामले की पिछली सुनवाई बृहस्पतिवार को हुई थी लेकिन पीठ के आदेश की विस्तृत प्रति अगले दिन उपलब्ध हुई। अब इस मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।

युगलपीठ ने कहा, ‘‘ आरटी-पीसीआर जांच और उसमें संक्रमित मिले लोगों की सही जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। राज्य को आरटी-पीसीआर जांच के सही नतीजों को जारी करने से झिझकना नहीं चाहिए, अगर आंकड़े सही नहीं दिए जा रहे हैं।’’

न्यायालय ने कहा कि सरकार अचानक बढ़े मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं है लेकिन राज्य को सही आंकड़े जारी करने चाहिए ताकि संक्रमितों की वास्तविक संख्या का पता चल सके और लोगों की इस धारणा को दूर किया जा सके कि सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े सही नहीं हैं।

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Web Title: Government to give real data of Kovid-19 investigation and infected patients: Gujarat High Court

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