शुल्क चोरी की सूचना देने वाले वाले व्यक्ति को इनाम देने पर निर्णय करे सरकार : अदालत

By भाषा | Updated: December 12, 2020 19:20 IST2020-12-12T19:20:34+5:302020-12-12T19:20:34+5:30

Government should decide on rewarding the person who reported theft of duty: court | शुल्क चोरी की सूचना देने वाले वाले व्यक्ति को इनाम देने पर निर्णय करे सरकार : अदालत

शुल्क चोरी की सूचना देने वाले वाले व्यक्ति को इनाम देने पर निर्णय करे सरकार : अदालत

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क महानिदेशालय की खुफिया इकाई को सूचना देने वाले सूचना-प्रदाता को इनाम राशि देने की अर्जी पर शीघ्रता और और यथासंभव व्यावहारिक ढंग से निर्णय करे। इस सूचना के आधार पर डीएलएफ परियोजना में 86 लाख रुपये की उत्पाद शुल्क चोरी का खुलासा हुआ था।

इस संबंध में तय नीति के तहत इनाम राशि दिलाने का अनुरोध करने वाले सूचना-प्रदाता एवं याचिकाकर्ता के वकील से अदालत ने कहा कि वह अपना ब्यौरा और अर्जी सीलबंद लिफाफे में केंद्र सरकार के वकील - वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल राहुल शर्मा और अधिवक्ता सीके भट्ट को दें। दोनों वकील इस लिफाफे को संबंधित प्राधिकार या विभाग को भेजेंगे।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जलान की पीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि वह पिछले साल जुलाई में इस व्यक्ति द्वारा दी गयी अर्जी पर मामले में लागू होने वाले कानून, नियम, और मामले में लागू सरकार की नीति और सबूतों के आधार पर यथाशीघ्र और व्यावहारिक तरीके से निर्णय करे।

इसके साथ ही अदालत ने मामले को निस्तारण कर दिया।

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Web Title: Government should decide on rewarding the person who reported theft of duty: court

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