कोविड-19 के इलाज में रेमडेसिविर के तर्कसंगत इस्तेमाल के लिए सरकार ने दिशानिर्देश जारी किया
By भाषा | Published: June 7, 2021 09:33 PM2021-06-07T21:33:33+5:302021-06-07T21:33:33+5:30
नयी दिल्ली, सात जून सरकार ने कोविड-19 के इलाज में रेमडेसिविर के तर्कसंगत इस्तेमाल के लिए सोमवार को परामर्श जारी किया और कहा कि एंटी वायरल दवा का सुझाव रोगी की देखभाल में लगे वरिष्ठ संकाय सदस्यों को देना चाहिए।
इसने कहा कि दवा को अस्पतालों द्वारा मुहैया कराई जानी चाहिए और रोगी के रिश्तेदार को इसे खुदरा बाजार से खरीदने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।
रेमडेसिविर के दुरूपयोग को रोकने के लिए सरकार ने कहा कि अगर दवा का सुझाव या खरीदने का आदेश विषम समय में दिया जाता है तो इसे ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को वरिष्ठ संकाय सदस्य, विशेषज्ञ या इकाई प्रभारी से टेलीफोन पर विचार-विमर्श करने के बाद करना चाहिए और उस सुझाव या खरीदने का आदेश लिखित में होना चाहिए और इस पर संबंधित चिकित्सक का नाम, हस्ताक्षर एवं स्टांप होना चाहिए।
परामर्श के मुताबिक, हर अस्पताल को रेमडेसिविर के इस्तेमाल की समीक्षा के लिए विशेष औषधि समिति (एसडीसी) का गठन करना चाहिए।
एसडीसी में उपलब्धता के मुताबिक फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर या संकाय को सदस्य के तौर पर होना चाहिए। रेमडेसिविर के तर्कसंगत इस्तेमाल के लिए समिति को अपने निष्कर्ष समय-समय पर चिकित्सकों के साथ साझा करना चाहिए।
परामर्श में कहा गया है, ‘‘रेमडेसिविर की खरीद और उपलब्धता केवल अस्पतालों द्वारा की जानी चाहिए, रोगी के तीमारदारों से खुदरा बाजार से इसे खरीदने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।’’
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एम्स और आईसीएमआर ने 23 अप्रैल को कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए दिशानिर्देश जारी किया था। परामर्श में कहा गया है कि इस दिशानिर्देश में रेमडेसिविर के दुरूपयोग को रोकने के लिए कोई बात नहीं कही गई थी।
इस परामर्श का उद्देश्य रेमडेसिविर के धड़ल्ले से इस्तेमाल या ज्यादा संख्या में इस्तेमाल को रोकना है।
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