गोवा सरकार ने संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजन को आर्थिक सहायता देने की योजना अधिसूचित की

By भाषा | Updated: July 3, 2021 10:01 IST2021-07-03T10:01:05+5:302021-07-03T10:01:05+5:30

Goa government notified a scheme to provide financial assistance to the kin of those who lost their lives due to infection | गोवा सरकार ने संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजन को आर्थिक सहायता देने की योजना अधिसूचित की

गोवा सरकार ने संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजन को आर्थिक सहायता देने की योजना अधिसूचित की

पणजी, तीन जुलाई गोवा सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को एक बार वित्तीय सहायता दी जाएगी।

राज्य के समाज कल्याण निदेशक उमेशचंद्र जोशी ने शुक्रवार को योजना अधिसूचित की। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पिछले महीने इस योजना की घोषणा की थी।

अधिसूचना में कहा गया है कि इस योजना का उद्देश्य कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देना है। लाभार्थी के परिवार की सालाना आय आठ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत कोई भी परिवार एक बार ही दावा कर सकता है।

अधिसूचना में कहा गया है कि लाभार्थी कम से कम 15 साल से राज्य का निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए मृतक की पत्नी/पति या उस पर निर्भर बच्चे आवेदन दे सकते हैं।

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Web Title: Goa government notified a scheme to provide financial assistance to the kin of those who lost their lives due to infection

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