Ganesh Utsav: गणपति विसर्जन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, NGT के आदेश पर लगाई रोक; जानें मामला
By अंजली चौहान | Published: September 12, 2024 05:25 PM2024-09-12T17:25:21+5:302024-09-12T17:27:38+5:30
Ganesh Utsav 2024: सुप्रीम कोर्ट ने गणेश चतुर्थी के दौरान 'ढोल-ताशा' समूह के आकार को सीमित करने के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
Ganesh Utsav 2024: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 12 सितंबर को बड़ा फैसला सुनाते हुए गणेश उत्सव को लेकर एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें पुणे में गणपति विसर्जन जुलूस के लिए प्रत्येक 'ढोल-ताशा-जंज' टोली में सदस्यों की संख्या 30 तक सीमित कर दी गई थी। कोर्ट ने फैसले में इस प्रतिबंध के सांस्कृतिक अभ्यास पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभाव को स्वीकार किया गया है और मामले की आगे की जांच के लिए नोटिस जारी किया गया है।
एनजीटी ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कई उपाय लागू किए थे, जिसमें प्रति 'ढोल-ताशा-जंज' समूह में सदस्यों की संख्या 30 तक सीमित करना और प्रत्येक गणेश पंडाल के आसपास वास्तविक समय में शोर की निगरानी लागू करना शामिल है।
इसके अलावा, एनजीटी के आदेश में इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की धमकी दी गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक ने विशेष रूप से समूह के आकार की सीमा को संबोधित किया है, जिससे एनजीटी के आदेश के अन्य पहलू यथावत रह गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने रोक पर टिप्पणी करते हुए ढोल-ताशा प्रदर्शन के सांस्कृतिक महत्व पर जोर देते हुए कहा "उन्हें ढोल-ताशा करने दें; यह पुणे का दिल है।"
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अमित पई द्वारा गणेश उत्सव के पुणे में गहरे सांस्कृतिक महत्व को उजागर करने और शोर नियंत्रण उपायों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए विशिष्ट प्रतिबंध पर चिंता व्यक्त करने के बाद न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की सदस्यता वाली सर्वोच्च न्यायालय ने एनजीटी के आदेश के खिलाफ याचिका की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की। सीजेआई ने वकील को आवश्यक दस्तावेज जमा करने और उन्हें निकट भविष्य में गणेश विसर्जन के मद्देनजर तत्काल विचार के लिए न्यायालय को ईमेल करने का निर्देश दिया।
एनजीटी का प्रतिबंध गणेश चतुर्थी के दौरान ध्वनि प्रदूषण को प्रबंधित करने के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में लगाया गया था, जो 7 सितंबर से शुरू हुआ और आने वाले दिनों में मूर्ति विसर्जन के साथ समाप्त होगा। परंपरागत रूप से, महाराष्ट्र में उत्सव में ढोल-ताशा समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।