रांची:झारखंड के चिरुडीह हत्याकांड में प्रदेश के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जबकि उनके पुत्र अंकित को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
कोर्ट पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और निर्मला देवी की सजा पर 24 मार्च को सुनवाई करेगा। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव को पुलिस ने दोषी करार दिये जाने के बाद जेल भेज दिया है।
पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक निर्मला देवी के अलावे उनके पुत्र के खिलाफ हजारीबाग जिले के बड़का गांव में एनटीपीसी द्वारा किये जा रहे जमीन अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।
इस मामले में रांची व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत द्वारा फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पूर्व विधायक पत्नी निर्मला देवी को दोषी करार दिया है।
फैसला सुनाते हुए अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख निर्धारित की है। दोषी करार दिए जाने के बाद निर्मला देवी को भी न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। वही पूर्व मंत्री योगेंद्र साव अभी रांची के होटवार जेल में बंद है। जिन्हें सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत में पेश किया गया था।
मालूम हो कि झारखंड के हजारीबाग जिले में चिरूडीह खनन को लेकर हुए आंदोलन के दौरान गिरफ्तार बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी को छुड़ाने के लिए भीड़ ने हमला कर उन्हें छुड़ा लिया था। इस दौरान पुलिस को अपने बचाव में गोली चलानी पड़ी थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी।
इसी मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी, पुत्र अंकित कुमार सहित सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया गया था।
योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर साल 2015 में एनटीपीसी के खिलाफ बड़कागांव में कफन सत्याग्रह किया था। तब आंदोलन की आग में पूरा इलाका झुलस गया था।