सिख विरोधी दंगाः सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को झटका, होली बाद जमानत पर सुनवाई

By भाषा | Published: February 14, 2020 12:57 PM2020-02-14T12:57:46+5:302020-02-14T12:57:46+5:30

1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई ग्रीष्म अवकाश में की जाएगी।

Former Congress leader Sajjan Kumar has moved Supreme Court seeking bail in the 1984 anti-Sikh riots case. | सिख विरोधी दंगाः सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को झटका, होली बाद जमानत पर सुनवाई

पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के स्वास्थ्य पर एम्स की चिकित्सा रिपोर्ट पर विचार करेगी।

Highlightsकुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर 2018 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।1984 को दो सिख अंगरक्षकों द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। 

उच्चतम न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अंतरिम जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया और कहा कि वह गर्मियों की छुट्टियों में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने यह भी कहा कि वह सबरीमला संदर्भ मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कुमार के स्वास्थ्य पर एम्स की चिकित्सा रिपोर्ट पर विचार करेगी।

कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर 2018 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जिस मामले में उसे दोषी ठहराया गया और सजा दी गई वह एक-दो नवंबर 1984 को दिल्ली छावनी के राज नगर पार्ट-1 इलाके में पांच सिखों की हत्या और राज नगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारे को जलाने से संबंधित है।

गौरतलब है कि 31 अक्टूबर 1984 को दो सिख अंगरक्षकों द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। 

Web Title: Former Congress leader Sajjan Kumar has moved Supreme Court seeking bail in the 1984 anti-Sikh riots case.

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