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राजस्थान चुनाव हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत को एक और झटका, केंद्रीय मंत्री शेखावत मामले में आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन खारिज

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 13, 2023 18:44 IST

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमके नागपाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल गहलोत की अपील खारिज करते हुए कहा कि आदेश में कोई तथ्यात्मक गलती, अवैधता या निष्कर्ष की कमी नहीं है।

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ठळक मुद्देआदेश में कोई तथ्यात्मक गलती, अवैधता या निष्कर्ष की कमी नहीं है।लगभग 900 करोड़ रुपये का चूना लगाए जाने से संबंधित है।संजीवनी घोटाले से जोड़कर सार्वजनिक रूप से बदनाम किया।

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन के खिलाफ दाखिल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक अपील बुधवार को खारिज कर दी।

 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल गहलोत की अपील खारिज करते हुए कहा कि आदेश में कोई तथ्यात्मक गलती, अवैधता या निष्कर्ष की कमी नहीं है। न्यायाधीश ने कहा, “उपरोक्त आपराधिक शिकायत में एसीएमएम (अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट) द्वारा 6 जुलाई, 2023 को पारित आदेश में कोई तथ्यात्मक गलती, अवैधता या निष्कर्ष की कमी नहीं है।”

शेखावत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि गहलोत ने संवाददाता सम्मेलनों, मीडिया में आईं खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें राज्य में संजीवनी घोटाले से जोड़कर सार्वजनिक रूप से बदनाम किया। यह मामला संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा हजारों निवेशकों को कथित तौर पर लगभग 900 करोड़ रुपये का चूना लगाए जाने से संबंधित है।

टॅग्स :राजस्थानअशोक गहलोतगजेंद्र सिंह शेखावतदिल्लीकोर्ट
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