रांची, 24 अगस्तः चारा घोटाले के मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिरा रद्द कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें 30 अगस्त तक सरेंडर करने के लिए कहा है। दरअसल, चारा घोटाले के देवघर कोषागार समेत सभी तीन मामलों में स्वास्थ्य कारणों से दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 27 अगस्त को खत्म हो रही है।
लालू प्रसाद यादव ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए तीन महीने की जमानत अवधि बढ़ाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और कहा कि उन्हें 30 अगस्त कोर्ट में सरेंडर करना होगा।
लालू यादव दुमका कोषागार मामले में चौदह वर्ष की सजा सुनाये जाने के बाद से यहां स्थित रिम्स अस्पताल से दिल्ली स्थित एम्स में इलाज के लिए चले गये थे। एम्स में इलाज कराने के बाद तीस अप्रैल को वह रिम्स वापस लाये गये थे जहां न्यायिक हिरासत में उनका इलाज चल रहा था। बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए हाईकोर्ट ने औपबंधिक जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया था।
उल्लेखनीय है कि इधर, लालू यादव के स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आई है। उनकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देखते हुए उनका एशियन हॉर्ट इंस्टीट्यूट मुंबई में इलाज किया जा रहा है। उन्हें उच्च रक्तचाप, डायबीटिज की वजह से कई दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वह कई दिनों से मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती हैं।