चारा घोटाला केसः सीबीआई की विशेष अदालत ने 36 दोषियों को सुनाई सजा, 3 लाख से लेकर एक करोड़ तक का जुर्माना, यहां देखें दोषियों की लिस्ट

By एस पी सिन्हा | Published: September 1, 2023 03:33 PM2023-09-01T15:33:15+5:302023-09-01T15:34:28+5:30

Fodder scam case: डॉ. गौरी शंकर प्रसाद पर एक करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है। मामला डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है।

Fodder scam case chara mamla CBI special court sentenced 36 culprits fine ranging from Rs 3 lakh to Rs 1 crore, see list of culprits here | चारा घोटाला केसः सीबीआई की विशेष अदालत ने 36 दोषियों को सुनाई सजा, 3 लाख से लेकर एक करोड़ तक का जुर्माना, यहां देखें दोषियों की लिस्ट

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Highlightsचाईबासा, देवघर और दुमका मामले में फैसला सुनाया जा चुका है।लालू यादव को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है।28 अगस्त को कोर्ट ने 124 आरोपियों में से 52 आपूर्तिकर्ता दोषी करार दिया था जबकि 35 लोगों को ने बरी कर दिया था।

रांचीः झारखंड के रांची में चारा घोटाला के 27 साल पुराने अंतिम मामले कांड संख्या आरसी 48ए/96 के 36 दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाई। सीबीआई के विशेष जज विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सभी 36 दोषियों को 4-4 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों के ऊपर 3 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया है।

 

अदालत में डॉ. गौरी शंकर प्रसाद पर एक करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है। मामला डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है। इससे पूर्व चाईबासा, देवघर और दुमका मामले में फैसला सुनाया जा चुका है। इस मामले में 124 आरोपियों में लालू यादव का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि इस मामले में लालू यादव को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है।

28 अगस्त को कोर्ट ने 124 आरोपियों में से 52 आपूर्तिकर्ता दोषी करार दिया था जबकि 35 लोगों को ने बरी कर दिया था। बता दें कि सीबीआई की तरफ से चारा घोटाला में 66 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें छह मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को भी अभियुक्त बनाया गया था। वहीं अन्य सभी मामलों में कई पशु चिकित्सक के साथ-साथ सीनियर आईएएस अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं।

चारा घोटाला 90 के दशक का देश के सबसे बड़े घोटाले के रूप में देखा जाता है। लालू यादव के मुख्यमंत्री रहने के दौरान यह घोटाला हुआ था, जिसकी राशि करीब 950 करोड़ बताई गई थी। इस मामले के 36 दोषियों में 8 अभियुक्त लोक सेवक और 28 अभियुक्त आपूर्तिकर्ता हैं। इससे पहले 28 अगस्त को इस मामले में सुनवाई हुई थी। मामले में124 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे। उनमें से 35 आरोपियों को रिहा कर दिया गया था, जबकि 53 अभियुक्तों को 2 से 3 साल की सजा सुनाई गई थी।

इस बार नित्यानंद कुमार सिंह, डॉ.जुतुल भेंगराज, डॉ.कृष्ण मोहन प्रसाद, डॉ.राधा रमण सहाय, डॉ.गौरी शंकर प्रसाद, डॉ. रवीन्द्र कुमार सिंह, डॉ.फणीन्द्र कुमार त्रिपाठी, महेंद्र प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, अशोक कुमार यादव, रामनंदन सिंह, बिजेश्वरी प्रसाद सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, राजन मेहता, रवि नंदन कुमार सिन्हा, राजेन्द्र कुमार हरित, अनिल कुमार, त्रिपाठी मोहन प्रसाद, दयानंद प्रसाद कश्यप, शरद कुमार, सुरेश दुबे, मो.सईद, मो. तौहिद, संजय कुमार, रामा शंकर सिंह, उमेश दुबे, अरुण कुमार वर्मा, अजीत कुमार वर्मा, सुशील कुमार सिन्हा, जगमोहन लाल कक्कड़, श्याम नंदन सिन्हा, मोहिन्दर सिंह बेदी, प्रदीप कुमार चौधरी, सत्येंद्र कुमार मेहरा, मदन मोहन पाठक, प्रदीप वशिष्ट को सजा मिली है।

Web Title: Fodder scam case chara mamla CBI special court sentenced 36 culprits fine ranging from Rs 3 lakh to Rs 1 crore, see list of culprits here

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