लाइव न्यूज़ :

CBI: बैंक धोखाधड़ी के मामले में बैंक मुख्य प्रबंधक समेत पांच को कठोर सजा

By अनुराग.श्रीवास्तव@लोकमत.इन | Updated: December 29, 2023 18:55 IST

विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, इंदौर (मध्य प्रदेश) ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में सर्व एन के ग्रोवर, तत्कालीन मुख्य प्रबंधक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्नेह नगर, शाखा, इंदौर को पांच वर्ष की सजा के साथ कुल 99,000/ रु. जुर्माना लगाया है।

Open in App
ठळक मुद्देबैंक धोखाधड़ी के मामले में बैंक अदालत ने सुनाई सजाविशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, इंदौर (मध्य प्रदेश) ने सुनाई सजा

मैसर्स व्यंकटेश्वर ट्रेडर्स, इंदौर के मालिक कैलाश यादव को पांच वर्ष की कठोर कारावास के साथ कुल 15,000/ रु. जुर्माना, मोहन यादव नाम के व्यक्ति को पांच साल की कठोर कारावास के साथ कुल 90,000/ रु. जुर्माना, मैसर्स माधव ट्रेडर्स, इंदौर के मालिक संदीप यादव को पांच साल की सजा के साथ 15,000/ रु. जुर्माना, मैसर्स श्रीनाथ ट्रेडर्स, इंदौर के मालिक मनमोहन यादव को पांच वर्ष की कठोर कारावास के साथ 15,000/ रु. जुर्माना, मैसर्स श्रीराम ट्रेडर्स, इंदौर के मालिक दीपक यादव को पांच वर्ष की कठोर कारावास के साथ 15,000/ रु. जुर्माना, मैसर्स चौधरी ग्रेन मर्चेंट, इंदौर के मालिक राकेश चौधरी को पांच वर्ष की सजा के साथ 15,000, मैसर्स गणेश मार्केटिंग, इंदौर के मालिक अनिल पटेल को पांच वर्ष की कठोर कारावास के साथ 15,000/ रु. जुर्माना, मैसर्स सांवरीवा ट्रेडर्स, इंदौर की प्रोपराइटर  रजनी यादव को तीन साल की कठोर कारावास के साथ 9,000/ रु. जुर्माने की सजा सुनाई।

सीबीआई ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंदौर की शिकायत के आधार पर नरेश कुमार ग्रोवर, तत्कालीन मुख्य प्रबंधक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्नेह नगर, शाखा, इंदौर; मैसर्स व्यंकटेश्वर ट्रेडर्स, इंदौर के मालिक कैलाश यादव एवं 14 अन्य के विरुद्ध दिनाँक 30.03.2011 को मामला दर्ज किया था। जिसमें आरोप था कि  एन.के. ग्रोवर, तत्कालीन मुख्य प्रबंधक ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर, 7 फर्मों को जाली वेयर हाउस रसीदों के विरुद्ध 8.1 करोड़ रु.(लगभग) की नकद साख सुविधाएं स्वीकृत की । उक्त ऋण/सीसी सुविधा के एवज में समानांतर  सुरक्षा(Collateral Security)के रूप में गिरवी रखी गई भूमि के रिकॉर्ड भी झूठे/जाली पाए गए।जांच के पश्चात, सीबीआई ने आरोपियों  के विरुद्ध 09 अलग-अलग आरोप पत्र दायर किए।

अदालत  ने सभी आरोपियों को कसूरवार  पाया दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

टॅग्स :भारतसीबीआई
Open in App

संबंधित खबरें

भारतदेश के लिए समर्पित ‘एक भारतीय आत्मा’

विश्वअबू धाबी में रोकी गई ईरानी मिसाइलों के मलबे की चपेट में आने से घायल 12 लोगों में 5 भारतीय शामिल

क्राइम अलर्ट3,50,000 रुपये दो काम हो जाएगा?, सीबीआई ने जंतर-मंतर स्थित एएसआई के उप-सर्किल में तैनात स्मारक परिचारक और संरक्षण सहायक को ऐसे धर दबोचा?

भारतमाफ कीजिए मुनिश्रीजी, आप गलत बोल गए

पूजा पाठBaisakhi 2026: सिर्फ पंजाब ही क्यों? भारत के इन 5 शहरों में भी दिखती है बैसाखी की रौनक, चेक करें बेस्ट स्पॉट्स

भारत अधिक खबरें

भारत'Three Allegations, Zero Truth': आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा की भूमिका से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा का जवाब

भारतMadhya Pradesh: अनूपपुर ज़िले में चार-मंज़िला होटल गिरने से मलबे में कई लोगों के फँसे होने की आशंका, एक की मौत

भारततमिलनाडु चुनावों के लिए BJP का टिकट न मिलने के बाद अन्नामलाई ने दिया अपना स्पष्टीकरण

भारतलखनऊ सहित यूपी के 17 शहरों में कूड़े का अंबार?, मतदान करने असम गए हजारों सफाईकर्मी, 12 अप्रैल को लौंटेगे?

भारतबारामती विधानसभा सीटः सुनेत्रा पवार के खिलाफ प्रत्याशी ना उतारें?, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा- निर्विरोध जिताएं, सभी दलों से की अपील