CBI: बैंक धोखाधड़ी के मामले में बैंक मुख्य प्रबंधक समेत पांच को कठोर सजा

By अनुराग.श्रीवास्तव@लोकमत.इन | Published: December 29, 2023 06:53 PM2023-12-29T18:53:19+5:302023-12-29T18:55:59+5:30

विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, इंदौर (मध्य प्रदेश) ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में सर्व एन के ग्रोवर, तत्कालीन मुख्य प्रबंधक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्नेह नगर, शाखा, इंदौर को पांच वर्ष की सजा के साथ कुल 99,000/ रु. जुर्माना लगाया है।

Five people including bank chief manager get harsh punishment in bank fraud case | CBI: बैंक धोखाधड़ी के मामले में बैंक मुख्य प्रबंधक समेत पांच को कठोर सजा

CBI: बैंक धोखाधड़ी के मामले में बैंक मुख्य प्रबंधक समेत पांच को कठोर सजा

Highlightsबैंक धोखाधड़ी के मामले में बैंक अदालत ने सुनाई सजाविशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, इंदौर (मध्य प्रदेश) ने सुनाई सजा

मैसर्स व्यंकटेश्वर ट्रेडर्स, इंदौर के मालिक कैलाश यादव को पांच वर्ष की कठोर कारावास के साथ कुल 15,000/ रु. जुर्माना, मोहन यादव नाम के व्यक्ति को पांच साल की कठोर कारावास के साथ कुल 90,000/ रु. जुर्माना, मैसर्स माधव ट्रेडर्स, इंदौर के मालिक संदीप यादव को पांच साल की सजा के साथ 15,000/ रु. जुर्माना, मैसर्स श्रीनाथ ट्रेडर्स, इंदौर के मालिक मनमोहन यादव को पांच वर्ष की कठोर कारावास के साथ 15,000/ रु. जुर्माना, मैसर्स श्रीराम ट्रेडर्स, इंदौर के मालिक दीपक यादव को पांच वर्ष की कठोर कारावास के साथ 15,000/ रु. जुर्माना, मैसर्स चौधरी ग्रेन मर्चेंट, इंदौर के मालिक राकेश चौधरी को पांच वर्ष की सजा के साथ 15,000, मैसर्स गणेश मार्केटिंग, इंदौर के मालिक अनिल पटेल को पांच वर्ष की कठोर कारावास के साथ 15,000/ रु. जुर्माना, मैसर्स सांवरीवा ट्रेडर्स, इंदौर की प्रोपराइटर  रजनी यादव को तीन साल की कठोर कारावास के साथ 9,000/ रु. जुर्माने की सजा सुनाई।

सीबीआई ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंदौर की शिकायत के आधार पर नरेश कुमार ग्रोवर, तत्कालीन मुख्य प्रबंधक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्नेह नगर, शाखा, इंदौर; मैसर्स व्यंकटेश्वर ट्रेडर्स, इंदौर के मालिक कैलाश यादव एवं 14 अन्य के विरुद्ध दिनाँक 30.03.2011 को मामला दर्ज किया था। जिसमें आरोप था कि  एन.के. ग्रोवर, तत्कालीन मुख्य प्रबंधक ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर, 7 फर्मों को जाली वेयर हाउस रसीदों के विरुद्ध 8.1 करोड़ रु.(लगभग) की नकद साख सुविधाएं स्वीकृत की । उक्त ऋण/सीसी सुविधा के एवज में समानांतर  सुरक्षा(Collateral Security)के रूप में गिरवी रखी गई भूमि के रिकॉर्ड भी झूठे/जाली पाए गए।
जांच के पश्चात, सीबीआई ने आरोपियों  के विरुद्ध 09 अलग-अलग आरोप पत्र दायर किए।

अदालत  ने सभी आरोपियों को कसूरवार  पाया दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

Web Title: Five people including bank chief manager get harsh punishment in bank fraud case

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