प्रदषण नियमों का उल्लंघन करने को लेकर एनसीआर में एजेंसियों पर 2.56 करोड़ रुपये का जुर्माना
By भाषा | Updated: February 5, 2021 19:30 IST2021-02-05T19:30:11+5:302021-02-05T19:30:11+5:30

प्रदषण नियमों का उल्लंघन करने को लेकर एनसीआर में एजेंसियों पर 2.56 करोड़ रुपये का जुर्माना
नयी दिल्ली, पांच फरवरी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्रीय आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 5,660 से अधिक निर्माण कार्य एवं तोड़फोड़ गतिविधियों वाले स्थलों का मुआयना किया तथा धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर एजेंसियों पर 2.56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
प्रदूषण निगरानीकर्ता आयोग ने शुक्रवार को एक बयान में 21 दिसंबर से तीन जनवरी के बीच कुल 569 टीमों ने 5,660 से अधिक निमार्ण कार्य एवं तोड़फोड़ गतिविधियों वाले स्थलों का औचक निरीक्षण किया।
बयान में कहा गया है, ‘‘नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों पर 2.56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, 87 स्थलों पर काम रोकने का भी आदेश दिया गया।’’
बयान में कहा गया है, ‘‘परिवहन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर 1,173 वाहनों पर 1.67 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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