कचरे का उचित निस्तारण नहीं करने वाले दो शॉपिंग मॉल पर जुर्माना

By भाषा | Updated: October 12, 2021 00:48 IST2021-10-12T00:48:48+5:302021-10-12T00:48:48+5:30

Fine on two shopping malls for not proper disposal of waste | कचरे का उचित निस्तारण नहीं करने वाले दो शॉपिंग मॉल पर जुर्माना

कचरे का उचित निस्तारण नहीं करने वाले दो शॉपिंग मॉल पर जुर्माना

नोएडा (उत्तर प्रदेश), 11 अक्टूबर कचरे का उचित निस्तार नहीं करने को लेकर गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में स्थित दो शॉपिंग मॉल पर करीब सवा दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण के निर्देश पर शहर में स्वच्छता अभियान चल रहा है और इसके तहत गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है।

प्राधिकरण की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग के प्रबंधक वैभव नागर के नेतृत्व में टीम शॉपिंग मॉल का निरीक्षण किया और कचरे का उचित निस्तारण नहीं किए जाने को लेकर अंसल प्लाजा पर 2.21 लाख रुपये और ओमेक्स कनॉट प्लेस पर दो लाख रुपये और नॉलेज पार्क टू स्थित ए एस हॉस्टल पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने तीनों से जुर्माने की राशि तीन कार्य दिवस में जमा कराने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

गौरतलब है कि प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू किया है जिसके तहत बल्क वेस्ट जरनेटर को अपने कचरे का निस्तारण खुद करना होगा।

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Web Title: Fine on two shopping malls for not proper disposal of waste

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