मां की सहमति या जानकारी के बगैर पिता द्वारा नाबालिग बच्चों को अमेरिका ले जाए गए बच्चों को पेश करें, केरल उच्च न्यायालय का फैसला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 22, 2022 01:49 PM2022-02-22T13:49:53+5:302022-02-22T13:50:54+5:30

पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि व्यक्ति (पिता) अपनी पत्नी की जानकारी के बगैर बच्चों को छह फरवरी को उसके आवास से लेकर आया और चेन्नई के रास्ते आठ फरवरी को उन्हें लेकर अमेरिका चला गया।

Father takes children to America without consent knowledge mother consent Kerala High Court verdict | मां की सहमति या जानकारी के बगैर पिता द्वारा नाबालिग बच्चों को अमेरिका ले जाए गए बच्चों को पेश करें, केरल उच्च न्यायालय का फैसला

अदालत ने अमेरिका में सान फ्रांसिस्को में रहने वाले पति को याचिका का नोटिस और आदेश की प्रति पहुंचाने में केन्द्रीय गृह मंत्रालय से मदद मांगी है।

Highlightsव्यक्ति अमेरिका में काम करता है। बच्चों को लेकर लौटते हुए पति उसका पासपोर्ट भी अपने साथ ले गया। याचिकाकर्ता (पत्नी) के कानूनी उपचार की संभावना खत्म करने का प्रयास किया गया है।

कोच्चिः केरल उच्च न्यायालय  ने मां की सहमति या जानकारी के बगैर पिता द्वारा नाबालिग बच्चों को अमेरिका ले जाए जाने के मामले में उन्हें अदालत में पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की है।

 

पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि व्यक्ति (पिता) अपनी पत्नी की जानकारी के बगैर बच्चों को छह फरवरी को उसके आवास से लेकर आया और चेन्नई के रास्ते आठ फरवरी को उन्हें लेकर अमेरिका चला गया। व्यक्ति अमेरिका में काम करता है। इसी आधार पर अदालत ने रिट जारी किया है।

पुलिस ने यह भी बताया कि महिला (पत्नी) भी अमेरिका में कार्यरत है, लेकिन बच्चों को लेकर लौटते हुए पति उसका पासपोर्ट भी अपने साथ ले गया। अदालत ने कहा, ‘‘इन परिस्थितियों में, दूसरे प्रतिवादी (पति) द्वारा जानबूझकर बच्चों को बाहर ले जाए जाने का और याचिकाकर्ता (पत्नी) के कानूनी उपचार की संभावना खत्म करने का प्रयास किया गया है।’’

उसने कहा, ‘‘इसलिए हम याचिकाकर्ता और दूसरे प्रतिवादी के 6 और 3 साल उम्र के बच्चों को 14 मार्च, 2022 से पहले हमारे समक्ष पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर रहे हैं।’’ अदालत ने अमेरिका में सान फ्रांसिस्को में रहने वाले पति को याचिका का नोटिस और आदेश की प्रति पहुंचाने में केन्द्रीय गृह मंत्रालय से मदद मांगी है।

महिला ने उसके पास से बच्चों को ले जाए जाने के अगले दिन, सात फरवरी को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जिसपर अदालत ने नौ फरवरी को सुनवाई की। अदालत ने उसी दिन पुलिस से बच्चों का पता लगाने और इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि अगर बच्चों का पता चल जाता है तो सुनिश्चित करें कि बच्चों को देश से बाहर ना ले जाया जाए और उनके पासपोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा जब्त कर लिए जाएं, साथ ही इस संबंध में आव्रजन कार्यालय को सूचित किया जाए।

Web Title: Father takes children to America without consent knowledge mother consent Kerala High Court verdict

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