गोवा विधानसभा में फैक्टरी और बॉयलर्स एक्ट पारित, अब रात की पाली में काम कर सकेंगी महिलाएं

By भाषा | Updated: August 1, 2019 20:11 IST2019-08-01T20:11:35+5:302019-08-01T20:11:35+5:30

विधेयक का बचाव करते हुए कवालेकर ने कहा कि कई बार महिलाओं को इसलिए पदोन्नति नहीं प्रदान की जाती क्योंकि वे रात्रि पाली में कार्य नहीं करती।

Factory and Boilers Act passed in Goa Assembly, now women will be able to work in night shift | गोवा विधानसभा में फैक्टरी और बॉयलर्स एक्ट पारित, अब रात की पाली में काम कर सकेंगी महिलाएं

गोवा विधानसभा में फैक्टरी और बॉयलर्स एक्ट पारित, अब रात की पाली में काम कर सकेंगी महिलाएं

पणजी, एक अगस्त (भाषा) गोवा विधानसभा ने मंगलवार को औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया। उप मुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर ने फैक्टरी और बॉयलर्स एक्ट में संशोधन के लिए विधेयक पेश करते हुए स्पष्ट किया कि महिला कर्मियों को रात्रि पाली में कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

हालांकि विपक्षी विधायकों कांग्रेस के प्रताप सिंह राने, एलेक्सो आर.एल., रवि नाइक और महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी सुदिन धावलीकर ने विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की मांग की। विधेयक का बचाव करते हुए कवालेकर ने कहा कि कई बार महिलाओं को इसलिए पदोन्नति नहीं प्रदान की जाती क्योंकि वे रात्रि पाली में कार्य नहीं करती।

उप मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ यह विधेयक कामकाजी महिलाओं को लैंगिक बराबरी देता है। हमें उनके काम-काज के घंटों पर नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। हमें खुले नजरिए से सोचने की जरूरत है।’’ कावेलकर ने कहा, ‘‘ प्रबंधन को रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं के लिए अलग कैंटीन की व्यवस्था और उन्हें कार्यस्थल तक लाने और घर जाने के लिए वाहन की सुविधा मुहैया करानी होगी।’’  

Web Title: Factory and Boilers Act passed in Goa Assembly, now women will be able to work in night shift

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :goaगोवा