नोक्कुकूली की मांग करने वालों पर उगाही का मामला दर्ज किया जाए: अदालत

By भाषा | Updated: November 23, 2021 22:34 IST2021-11-23T22:34:00+5:302021-11-23T22:34:00+5:30

Extortion case should be registered against those demanding Nokkukuli: Court | नोक्कुकूली की मांग करने वालों पर उगाही का मामला दर्ज किया जाए: अदालत

नोक्कुकूली की मांग करने वालों पर उगाही का मामला दर्ज किया जाए: अदालत

कोच्चि, 23 नवंबर किसी को ‘नोक्कुकूली’ या ‘गॉकिंग चार्ज’ से रोकने के लिए केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के पुलिस प्रमुख को मंगलवार को निर्देश दिया कि सभी पुलिस थानों को एक परिपत्र जारी किया जाए जिसके अनुसार ऐसा करने वालों के विरुद्ध उगाही का मामला दर्ज किया जाए।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने कहा कि पिछले कई दशकों में राज्य में ऐसा खराब माहौल बना है जिसके मद्देनजर राज्य पुलिस प्रमुख को ऐसा परिपत्र जारी करना पड़ रहा है। अदालत ने कहा कि नोक्कुकूली की प्रथा 1960 के दशक में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य सामान उठाने वालों की सहायता करना था जो अत्यंत गरीब थे।

अदालत ने कहा कि अब ट्रेड यूनियन शक्तिशाली हो गई हैं और जो कानून लाभ देने के उद्देश्य से बनाया गया था वह अब उगाही का माध्यम बन चुका है। इससे राज्य की इस हद तक बदनामी हो रही है कि केरल के हर व्यक्ति को नोक्कुकूली से जोड़ा जाता है। अदालत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, यूनियन या नेता सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से नोक्कुकूली की मांग करता है तो उस पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज होना चाहिए।

अदालत ने कहा कि ऐसा करने वाले मजदूरों के विरुद्ध केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने कहा कि वह इस मुद्दे पर आदेश दे सकते हैं लेकिन उन निर्देशों को तुंरत भुला दिया जाएगा और इसलिए अदालत अभी इस मामले की निगरानी करेगी।

सरकार ने अदालत को बताया है कि सामान ढोने वाले मजदूरों से संबंधित कानून में संशोधन लाया जाएगा और ‘गॉकिंग चार्ज’ मांगने वाले मजदूरों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। उच्च न्यायालय एक होटल के मालिक की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें याचिकाकर्ता ने अपना व्यवसाय चलाने के लिए पुलिस की सुरक्षा मांगी थी क्योंकि कुछ लोग कथित तौर पर होटल के मालिक से ‘गॉकिंग चार्ज’ की मांग कर रहे थे।

अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए आठ दिसंबर की तारीख तय की और कहा कि उम्मीद है कि तब तक राज्य पुलिस प्रमुख परिपत्र जारी कर चुके होंगे।

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Web Title: Extortion case should be registered against those demanding Nokkukuli: Court

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