रंगदारी मामला: मुंबई की अदालत ने आरोपी नेता को गिरफ्तारी से पहले दी जमानत

By भाषा | Updated: August 10, 2021 22:20 IST2021-08-10T22:20:11+5:302021-08-10T22:20:11+5:30

Extortion case: Mumbai court grants pre-arrest bail to accused leader | रंगदारी मामला: मुंबई की अदालत ने आरोपी नेता को गिरफ्तारी से पहले दी जमानत

रंगदारी मामला: मुंबई की अदालत ने आरोपी नेता को गिरफ्तारी से पहले दी जमानत

मुंबई, 10 अगस्त मुंबई की एक सत्र अदालत ने ठाणे के एक नेता मल्लिकार्जुन पुजारी को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी, जिनपर टी-सीरीज संगीत कंपनी के मालिक भूषण कुमार की शिकायत के आधार पर जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीडी कोचे ने सोमवार को पुजारी की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामले को झूठा करार दिया है।

अभियोजन पक्ष ने कहा है कि एक अभिनेत्री ने कुमार के खिलाफ शिकायत के लिए पुजारी से संपर्क किया था।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि पुजारी ने तब कथित तौर पर कुमार को समझौते के लिए बुलाया था और पैसे मांगे थे। आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो कुमार के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया जाएगा।

इसके बाद टी-सीरीज ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया और पुजारी के खिलाफ एक जुलाई, 2021 को अंबोली थाने में शिकायत दर्ज कराई।

ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अभिनेत्री ने 14 जुलाई को कुमार के खिलाफ शहर की पुलिस में बलात्कार का मामला दर्ज कराया था।

अग्रिम जमानत याचिका पर बहस के दौरान पुजारी के वकील अनिकेत निकम ने अदालत में कहा कि कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज होने के बाद उनके मुवक्किल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

निकम ने तर्क दिया कि हालांकि प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया कि कुमार को पैसे देने की धमकी दी गई थी, लेकिन वास्तव में कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि पुजारी के खिलाफ जबरन वसूली की प्राथमिकी अभिनेत्री द्वारा कुमार के खिलाफ दायर बलात्कार के मामले का प्रतिवादी कदम है।

निकम ने कहा कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने पीड़िता की मदद की, पुजारी के खिलाफ झूठी प्राथमिकी दर्ज की गई।

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 43 वर्षीय कुमार ने अपनी म्यूजिक कंपनी के किसी प्रोजेक्ट में नौकरी देने का झांसा देकर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। हालांकि टी-सीरीज ने उनके आरोप को "पूरी तरह से झूठा और दुर्भावनापूर्ण" बताते हुए खारिज कर दिया था।

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Web Title: Extortion case: Mumbai court grants pre-arrest bail to accused leader

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