Excise Policy Case: ईडी द्वारा पूछताछ के बीच अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

By रुस्तम राणा | Published: March 21, 2024 08:22 PM2024-03-21T20:22:16+5:302024-03-21T20:24:25+5:30

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम पूछताछ के लिए केजरीवाल के आवास पर पहुंची।

Excise Policy Case: Arvind Kejriwal's legal team moves Supreme Court amid interrogation by ED | Excise Policy Case: ईडी द्वारा पूछताछ के बीच अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Excise Policy Case: ईडी द्वारा पूछताछ के बीच अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें उत्पाद शुल्क नीति मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था। केजरीवाल की कानूनी टीम मामले की तत्काल सुनवाई के लिए प्रयास कर रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम पूछताछ के लिए केजरीवाल के आवास पर पहुंची।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया और कहा कि इस स्तर पर अदालत अंतरिम राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है। अदालत केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने 22 जुलाई, 2024 के लिए सूचीबद्ध मुख्य मामले के साथ उनकी याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान, केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि समन जारी किया गया है। धारा 50 यह भी नहीं बताती कि बुलाया गया व्यक्ति गवाह है, संदिग्ध है या आरोपी है।

उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को आशंका है कि उन्हें "राजनीतिक उद्देश्यों के लिए" गिरफ्तार किया जाएगा। बहस के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा, "आपको उसे गिरफ्तार करने से किसने रोका, और आप बार-बार सम्मन क्यों जारी कर रहे हैं?" 

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जवाब दिया कि एजेंसी ने कभी नहीं कहा कि वे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। आप जांच में शामिल होने आएं, हम आपको गिरफ्तार कर भी सकते हैं और नहीं भी।"

राजू ने विचारणीयता के आधार पर याचिका का विरोध किया और कहा कि याचिका में एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते याचिकाकर्ता की सभी कार्यवाहियों को रद्द करने और रद्द करने की मांग की गई है।

Web Title: Excise Policy Case: Arvind Kejriwal's legal team moves Supreme Court amid interrogation by ED

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