MS Dhoni: पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज, मिहिर दिवाकर और सौम्या दास ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जानें कहानी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 18, 2024 11:30 AM2024-01-18T11:30:54+5:302024-01-18T13:11:27+5:30
ex capt MS Dhoni: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ उनके दो पूर्व कारोबारी भागीदारों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
MS Dhoni: दिल्ली उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री से क्रिकेटर एमएस धोनी को ईमेल के जरिए यह सूचित करने को कहा कि दो पूर्व कारोबारी साझेदारों ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ उनके दो पूर्व कारोबारी भागीदारों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
Delhi HC asks registry to inform cricketer MS Dhoni via email about filing of defamation suit against him by two former business partners
— Press Trust of India (@PTI_News) January 18, 2024
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री से बृहस्पतिवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को यह सूचित करने को कहा कि उनके दो पूर्व व्यावसायिक साझेदारों ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है।
वादी एवं पूर्व व्यावसायिक साझेदारों मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास ने धोनी, कई सोशल मीडिया मंच और मीडिया घरानों के खिलाफ स्थायी आदेश और क्षतिपूर्ति का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और उन्हें मानहानि करने वाले बयानों को प्रकाशित, प्रसारित करने से रोकने के निर्देश देने का आग्रह किया है।
यह याचिका न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के समक्ष पेश की गई और उन्हें सूचित किया गया कि वादियों ने धोनी को याचिका के संबंध में जानकारी नहीं दी है। इस पर न्यायमूर्ति ने रजिस्ट्री से क्रिकेटर धोनी को ईमेल के जरिए यह सूचित करने को कहा कि दो पूर्व व्यावसायिक साझेदारों ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है। अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की।
मानहानि वाद न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के समक्ष 18 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ था। वादी और पूर्व कारोबारी भागीदार मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास ने धोनी, कई सोशल मीडिया मंचों और मीडिया घरानों के खिलाफ स्थायी व्यादेश (इनजंक्शन)और क्षतिपूर्ति का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
वादी ने उन सबको उसके खिलाफ मानहानिकारक और दुर्भावनापूर्ण बयान देने, प्रकाशित और प्रसारित करने से रोकने का अनुरोध किया है। अर्जी में कहा गया है कि पूर्व क्रिकेटर से कथित तौर पर 15 करोड़ रुपये का कथित अवैध लाभ उठाने और 2017 के अनुबंध के उल्लंघन के संबंध में लगाए गए धोनी के झूठे आरोपों के संबंध में प्रतिवादियों को वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने से रोका जाना चाहिए।
उनके वकील के अनुसार,हाल ही में धोनी ने दिवाकर और दास के खिलाफ एक आपराधिक मामला दायर किया और दावा किया कि उन्होंने क्रिकेट अकादमियों की स्थापना के अनुबंध का पालन न करके उनके साथ लगभग 16 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। खेल प्रबंधन कंपनी ‘आरका स्पोर्ट्स’ के दो निदेशकों के खिलाफ रांची की निचली अदालत में मामला दायर किया गया है।