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झारखंड: 6 आवासीय विद्यालयों की नामांकन प्रक्रिया शुरू, 19 फरवरी तक भरे जायेंगे फॉर्म, 6 मार्च को होगी परीक्षा

By आजाद खान | Updated: January 30, 2022 12:21 IST

आवेदक को बीपीएल परिवार के होने का प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र अपने आवेदन पत्र में जमा करना अनिवार्य होगा।

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ठळक मुद्देराजधानी रांची सहित चार जिलों में आवासीय विद्यालयों के नामांकन के प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है।इसके लिए 6 मार्च को परीक्षा होगी।वहीं 9 अप्रैल तक सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना होगा।

रांची:झारखंड के चार जिलों के छह आवासीय विद्यालयों में नामांकन के प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है। इसके तहत आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6,7 एवं 8 में नामांकन के लिये आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस आवेदन को जमा करने की आखिरी तारिख 19 फरवरी बताई गई है। बता दें कि ये सारे विद्यालय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय एवं आश्रम उच्च विद्यालय हैं जिसको दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल अंतर्गत अजा, अजजा, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इसके लिए 6 मार्च को परीक्षा होगा जो सुबह 11 बजे से 1.30 बजे तक होगा। इसके लिए आवेदन जिला कल्याण कार्यालय, संबंधित प्रखंड के बीडीओ कार्यालय और संबधित विद्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

परीक्षा होगी 6 मार्च को

बता दें कि तीनों कक्षा के लिए लिखित परीक्षा 6 मार्च को सुबह 11.00 बजे 1.30 बजे तक होगी। यह परीक्षा डीसी/ जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित केंद्र पर ही होगी। 

इस तरीके के प्रशन पूछे जाएंगे

इस परीक्षा में कक्षा 6 ,7 और 8 में नामांकन के लिए क्रमशः 5, 6 और 7 वर्ग स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एंव समाजिक विज्ञान विषय पर आधारित objective प्रश्न पूछे जाएंगे। 

9 अप्रैल तक लेना होगा एडमिशन

डीसी/ जिला कल्याण के मुताबिक, चयनित स्टूडेंट्स को 09 अप्रैल तक नामांकन कराना होगा। इसके बाद प्रतीक्षा सूची का नामांकन 20 अप्रैल तक होगा। 

गरीबी रेखा से नीचे के स्टूडेंट्स का ही होगा एडमिशन

एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के गरीबी रेखा से नीचे के स्टूडेंअस का ही एडमिशन होगा। आवेदक को बीपीएल परिवार के होने का प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र अपने आवेदन पत्र में जमा करना अनिवार्य होगा. आवेदक को झारखंड राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।  

इन बातों का भी रखें ध्यान

-इसके तहत प्रवेश पत्र संबंधित जिला कल्याण कार्यालय से जिला कल्याण पदाधिकरी के हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा।-नामांकित होने वाले सभी छात्र/छात्राओं को सरकार के द्वारा भोजन, पठन पाठन सामग्री, चिकित्सा सुविधा एंव अन्य मिलेगा।-बता दें कि परीक्षाफल प्रकाशन तक रिक्तियों की संख्या में घट बढ़ भी हो सकता है।-इसके साथ आवेदक को झारखण्ड राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।– यही नहीं कोविड19 के कारण सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में परीक्षा तिथि में परिवर्तन भी हो सकता है।

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