हरित पट्टी पर अतिक्रमण: NGT ने गाजियाबाद के नगर आयुक्त पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया
By भाषा | Published: February 19, 2020 08:24 PM2020-02-19T20:24:14+5:302020-02-19T20:24:14+5:30
हरित पट्टी पर अतिक्रमण: एनजीटी ने कहा कि ऐसा करने में विफल रहने पर कलेक्टर अधिकारी से राजस्व बकाया के तौर पर वसूल करेंगे। अधिकरण ने गाजियाबाद नगर निगम के आयुक्त और कार्यकारी इंजीनियर को सुनवाई की अगली तारीख चार मार्च को मौजूद रहने का निर्देश दिया।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बुधवार को गाजियाबाद के नगर आयुक्त और कार्यकारी अधिकारी पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकरण के आदेश के मुताबिक हरित पट्टी से अतिक्रमण हटाने में विफल रहने के कारण उन पर जुर्माना लगाया गया।
न्यायमूर्ति रघुवेन्द्र एस. राठौड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नगर निगम से कहा कि 30 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने के उसके आदेश को लागू करें। पीठ ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों से संदेह नहीं रह जाता कि अभी तक अधिकरण के आदेशों का पालन नहीं हुआ है। अधिकरण के पास कोई विकल्प नहीं है और नगर निगम के अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि उसे 30 दिनों के अंदर लागू करें।
अधिकरण ने कहा, ‘‘इस तरह की विफलता के परिणाम पूर्ववर्ती आदेशों में दिख चुके हैं और इसलिए हमारा मानना है कि नगर निगम गाजियाबाद के आयुक्त और कार्यकारी अधिकारी एक हफ्ते के अंदर एनजीटी बार एसोसिएशन में दस- दस हजार रुपये जुर्माना भरें।’’
एनजीटी ने कहा कि ऐसा करने में विफल रहने पर कलेक्टर अधिकारी से राजस्व बकाया के तौर पर वसूल करेंगे। अधिकरण ने गाजियाबाद नगर निगम के आयुक्त और कार्यकारी इंजीनियर को सुनवाई की अगली तारीख चार मार्च को मौजूद रहने का निर्देश दिया।