अस्पताल की फार्मेसी से रेमडेसिविर चुराने वाले कर्मचारी को पांच साल कैद की सजा

By भाषा | Updated: August 2, 2021 20:20 IST2021-08-02T20:20:50+5:302021-08-02T20:20:50+5:30

Employee who stole remdesivir from hospital pharmacy sentenced to five years in prison | अस्पताल की फार्मेसी से रेमडेसिविर चुराने वाले कर्मचारी को पांच साल कैद की सजा

अस्पताल की फार्मेसी से रेमडेसिविर चुराने वाले कर्मचारी को पांच साल कैद की सजा

नागपुर, दो अगस्त महाराष्ट्र के नागपुर जिले की सत्र अदालत ने सोमवार को रेमडेसिविर और अन्य इंजेक्शन चुराने वाले वार्ड ब्वाय को पांच साल के कारावास की सजा सुनायी है । एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी । रेमडेसिविर कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिये प्रमुख दवाई है ।

विशेष लोक अभियोजक ज्योति वजानी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि शेख आरिफ ने इस साल 24 अप्रैल को एक निजी अस्पताल की फार्मेसी से दो रेमडेसिविर, चार पेंटापाराजोल, एक मेरोपेनेम तथा एक सुसिनेक्स इंजेक्शन चुराया था । उन्होंने बताया कि आरिफ उसी अस्पताल में काम करता था ।

वजानी ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी बी गूज ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत उसे सजा सुनायी।

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Web Title: Employee who stole remdesivir from hospital pharmacy sentenced to five years in prison

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