एल्गार परिषद मामला : एनआईए ने विल्सन की अस्थायी जमानत याचिका का विरोध किया

By भाषा | Published: September 6, 2021 09:57 PM2021-09-06T21:57:44+5:302021-09-06T21:57:44+5:30

Elgar Parishad case: NIA opposes Wilson's temporary bail plea | एल्गार परिषद मामला : एनआईए ने विल्सन की अस्थायी जमानत याचिका का विरोध किया

एल्गार परिषद मामला : एनआईए ने विल्सन की अस्थायी जमानत याचिका का विरोध किया

मुंबई, छह सितंबर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने एल्गार परिषद-माओवादी जुड़ाव मामले में आरोपी रोना विल्सन द्वारा पिछले महीने अपने पिता के निधन के कारण केरल में प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने के लिए अस्थायी जमानत को लेकर दाखिल की गयी एक अर्जी का विरोध किया।

एनआईए ने यहां एक विशेष अदालत को बताया कि प्रार्थना सभा में आरोपी की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। साथ ही कहा कि अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्म भी हो चुकी है और विल्सन बस अपनी रिहाई के लिए इसे एक आधार बना रहे हैं। एनआईए की ओर से पेश हुए विशेष अभियोजक प्रकाश शेट्टी ने अदालत से कहा कि अगर जमानत पर रिहा किया जाता है तो विल्सन के अवैध गतिविधियों को अंजाम देने की आशंका है और वह गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं।

विशेष एनआईए न्यायाधीश डी. ई. कोठालिकर मंगलवार को विल्सन की अर्जी पर आदेश पारित कर सकते हैं। विल्सन को जून, 2018 में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह तलोजा जेल में हैं। उन्होंने केरल जाने और सामूहिक प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत का अनुरोध किया है।

एल्गार परिषद सम्मेलन के आयोजन के एक दिन बाद एक जनवरी, 2018 को पुणे शहर के बाहरी इलाके में कोरेगांव भीमा के पास हिंसा भड़कने के बाद विल्सन और कई अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुणे पुलिस ने मामला दर्ज किया था। बाद में मामला एनआईए के हवाले कर दिया गया था।

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Web Title: Elgar Parishad case: NIA opposes Wilson's temporary bail plea

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