विस अध्यक्ष का चुनाव ध्वनि मत से कराना असंवैधानिक नहीं : कांग्रेस

By भाषा | Published: December 27, 2021 09:03 PM2021-12-27T21:03:28+5:302021-12-27T21:03:28+5:30

Election of Vis Speaker by voice vote is not unconstitutional: Congress | विस अध्यक्ष का चुनाव ध्वनि मत से कराना असंवैधानिक नहीं : कांग्रेस

विस अध्यक्ष का चुनाव ध्वनि मत से कराना असंवैधानिक नहीं : कांग्रेस

मुंबई, 27 दिसंबर कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष और विधायक नाना पटोले ने सोमवार को कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव ध्वनिमत से कराना असंवैधानिक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी भाजपा पर राज्यपाल के कार्यालय का इस्तेमाल कर प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगाया।

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का पद इस साल फरवरी में नाना पटोले के इस्तीफे के बाद से ही खाली है। पटोले वर्ष 2019 के अंत में इस संवैधानिक पद के लिये निर्वाचित हुए थे और कांग्रेस की राज्य इकाई का अध्यक्ष बनने के लिए विधानसभा अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। राज्य की महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव मंगलवार को विधानमंडल के शीत कालीन सत्र के अंतिम दिन होगा।

पटोले ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव (मतपत्र के बजाय) ध्वनिमत से होगा और सरकार ने इस चुनाव को कल ही (28 दिसंबर) कराने की योजना बनाई है।’’

उन्होंने यह बयान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए पत्र के संबंध में पूछे गए सवाल पर दिया, जिसमें कहा गया है कि ध्वनिमत से चुनाव असंवैधानिक होगा।

कांग्रेस विधायक ने कहा कि विधायिका के पास विधानसभा अध्यक्ष चुनने के नियमों में संशोधन करने की शक्ति है और महाराष्ट्र में उसी के अनुसार बदलाव किया गया है। लोकसभा में भी वही प्रक्रिया है और महाराष्ट्र ने भी ध्वनिमत से स्पीकर चुनने की प्रक्रिया को अपनाया है।

उन्होंने कहा कि समान परंपरा का अनुकरण अन्य राज्य भी करते हैं। पटोले ने कहा, ‘‘इसलिए, विधायिका द्वारा लिया गया फैसला असंवैधानिक नहीं है और राज्य सरकार के रुख की जानकारी देने वाला पत्र राज्यपाल को भेजा गया है।’’

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा स्पीकर के चुनाव में राज्यपाल कार्यालय को खींचकर ‘‘गुप्त एजेंडे’’पर कार्य कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन भाजपा जानबूझ कर इसमें बाधा उत्पन्न कर रही है।

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Web Title: Election of Vis Speaker by voice vote is not unconstitutional: Congress

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