नई दिल्ली, 4 अप्रैलः चुनाव आयोग (ईसी) ने बुधवार को 'एक उम्मीदवार, एक सीट' मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया है और न्यायालय से अनुरोध किया है कि इस मामले में कदम उठाया जाए। ईसी ने अपने हलफनामे में वकील अश्विनी उपाध्याय की एक याचिका का समर्थन किया है, जिसमें कहा गया था कि दो सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर रोक लगाई जानी चाहिए।
याचिका में एक व्यक्ति, एक उम्मीदवार, एक सीट और एक संविधान की मांग की गई। ये लोकतंत्र का सिद्धांत भी है, लेकिन इसका उल्लंघन तब होता है जब कोई उम्मीदवार दो सीटों से चुनाव लड़ता है। याचिका में निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए भी दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी। उसमें जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 33(7) का असंवैधानिक करार दिए जाने की मांग की गई।
कानून के अनुसार, कोई भी प्रत्याशी एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। ये प्रत्याशी बेशक दो सीटों पर चुनाव जीत जाएं, लेकिन चुनाव के बाद उसे सिर्फ एक ही सीट रखनी होती है। दूसरी सीट से इस्तीफा देना होता है। खाली हुई सीट पर चुनाव आयोग छह महीने के भीतर उपचुनाव कराता है।