'एक उम्मीदवार, एक सीट' मामले में चुनाव आयोग ने दिया समर्थन, सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा
By रामदीप मिश्रा | Published: April 4, 2018 01:41 PM2018-04-04T13:41:07+5:302018-04-04T13:41:45+5:30
चुनावों में उम्मीदवारों को दो सीटों पर चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।
नई दिल्ली, 4 अप्रैलः चुनाव आयोग (ईसी) ने बुधवार को 'एक उम्मीदवार, एक सीट' मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया है और न्यायालय से अनुरोध किया है कि इस मामले में कदम उठाया जाए। ईसी ने अपने हलफनामे में वकील अश्विनी उपाध्याय की एक याचिका का समर्थन किया है, जिसमें कहा गया था कि दो सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर रोक लगाई जानी चाहिए।
The Election Commission has filed an affidavit before the Supreme Court. The EC, in its affidavit, supported the plea filed by lawyer Ashwini Upadhyay of 'one candidate one seat.'
— ANI (@ANI) April 4, 2018
इससे पहले चुनावों में उम्मीदवारों को दो सीटों पर चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने यह नोटिस अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया था। अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर कर कहा था कि दो सीटों से चुनाव लड़ना संविधान की धारा 19 का उल्लंघन है।
याचिका में एक व्यक्ति, एक उम्मीदवार, एक सीट और एक संविधान की मांग की गई। ये लोकतंत्र का सिद्धांत भी है, लेकिन इसका उल्लंघन तब होता है जब कोई उम्मीदवार दो सीटों से चुनाव लड़ता है। याचिका में निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए भी दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी। उसमें जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 33(7) का असंवैधानिक करार दिए जाने की मांग की गई।
कानून के अनुसार, कोई भी प्रत्याशी एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। ये प्रत्याशी बेशक दो सीटों पर चुनाव जीत जाएं, लेकिन चुनाव के बाद उसे सिर्फ एक ही सीट रखनी होती है। दूसरी सीट से इस्तीफा देना होता है। खाली हुई सीट पर चुनाव आयोग छह महीने के भीतर उपचुनाव कराता है।